UPSC :- Paper Notice and syllabus : Competitive Book :- Important Project :- Purvanchal University Book : Youtube Class Note: TGT/PGT Note and Previous Year paper : TGT/PGT Chemistry Note : Vipin Sir Class Test
1. 1 वां संविधान संशोधन :-
यह संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था इस संविधान संशोधन के द्वारा नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया .
2. 7 वां संविधान संशोधन:-
यह संविधान संशोधन 1956 में आया था 7 वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमिशन के द्वारा बनाया गया था ऐसी कमीशन में भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों मैं बांटा था
3. 13वां संविधान संशोधन :-
यह संविधान संशोधन नागालैंड राज्य से संबंधित है तथा नागालैंड राज्य को दिए जाने वाले विशेष दर्जे का विश्लेषण करता है
4. 21 वां संविधान संशोधन:-
मूल संविधान में 14 भाषाएं थी 15 भाषा सिंधी को 21 वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया वर्तमान में भारत में कुल 22 भाषाएं हैं
5. 42वां संविधान संशोधन 1976 :-
इस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है
a) 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा ही शिक्षा को राज्य सूची से बाहर निकाल कर समवर्ती सूची के अंदर डाला गया
b) 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रथम बार प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया तथा उसने समाजवाद पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया
c) मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया जो 10 थे वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में भाग 4(क) तथा अनुच्छेद 51(A)जोड़ा गया
6. 44 वां संविधान संशोधन 1978:-
किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार के अंतर्गत 300(क) में डाला गया यह संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था
7. 52 वा संविधान संशोधन(1985):-
इस संविधान संशोधन के द्वारा दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया 52 वा संविधान संसोधन दलबदल से संबंधित है
8. 61 वा संविधान संशोधन 1989:-
61 वा संविधान संशोधन के द्वारा ही वोट डालने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई
9. 69 वां संविधान संशोधन:-
69 वा संविधान संशोधन भारत की राजधानी दिल्ली से संबंधित है
10. 71 वां संविधान संशोधन:-
71 वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई नेपाली मणिपुर और कोकड़ी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी 15 भाषा 21 वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था
11. 73वां संविधान संशोधन 1992:-
73 वा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11th अनुसूची को जोड़ा गया यह संविधान संशोधन 24-apr-1993 में लागू हुआ
12. 74वां संविधान संशोधन:-
74वां संविधान संशोधन अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित है
13. 86 वा संविधान संशोधन 2002:-
86 वा संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21(क) को जोड़ा गया 86 वें संविधान संशोधन के द्वारा की शिक्षा को शिक्षा के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट्स बनाया गया 86 वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया
14. 89 वा संविधान संशोधन 2003:-
89वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग 338(A) जोड़ा गया
15. 91 वां संविधान संशोधन 2003:-
91 वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद से संबंधित है 91 वां संविधान संशोधन के द्वारा ही लोकसभा में 15% तथा दिल्ली में 10 % मंत्री परिषद है
16. 92 वां संविधान संशोधन:-
बांधेवा संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया बोरो , डोगरी , मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया
17. 97 वां संविधान संशोधन 2011:-
97 वां संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है
18. 99 वां संविधान संशोधन 2014:-
99 वां संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार किया
19. 100वां संविधान संशोधन:-
यह संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच 300 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है
20. 101वां संविधान संशोधन:-
Goods and services tex से संबंधित है 1-jul-2017 से लागू होता है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है
21. 102वां संविधान संशोधन:-
यह संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक आयोग बनाता है
22. 103वां संविधान संशोधन:-
यह संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है इसी संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए 10% का रिजर्वेशन लिया गया
23. 104वां संविधान संशोधन 2019:-
इस संविधान संशोधन के द्वारा SC/ST के सीटों का रिजर्वेशन 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा लोकसभा 2 और राज्यसभा में एक एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया
24. 105वां संविधान संशोधन 18-Aug-2021:-
यह सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है इसी संविधान संशोधन के द्वारा 102 वां संविधान संशोधन में कुछ परिवर्तन किया गया इसी संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्ग में कौन-कौन सी जातियां होंगी यह निर्णय लेने का अधिकार राज्य को दिया गया
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