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History:- भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ तथा इसे 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ
1. भाग 1:- संघ और राज्य क्षेत्र (1-4)
अनुच्छेद 1- संघ के क्षेत्र का नाम
अनुच्छेद 2- नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार है
अनुच्छेद 3- नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन
अनुच्छेद 4- अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुषांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके
2. भाग 2:- नागरिकता(5-11) भारत मैं एकल नागरिकता है जिसे ब्रिटेन से लिया गया है
अनुच्छेद 5- संविधान लागू होने के समय नागरिकता
अनुच्छेद 6- पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार
अनुच्छेद 7- पाकिस्तान से प्रभावित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार
3. भाग 3:- मौलिक अधिकार(12-35) भारत का मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है
अनुच्छेद 14- विधि के समक्ष समता का अधिकार
अनुच्छेद 17- छुआछूत का अंत
अनुच्छेद 18- उपाधियों का अंत
अनुच्छेद 19 1(A) - विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 21- प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 21(a)- शिक्षा का अधिकार जिसे 86 वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया
अनुच्छेद 24- शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 25- अंतः करण की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 32- संवैधानिक उपचार का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने पांच प्रकार की रिट जारी करता है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण दूसरा अधिकार सुरक्षा तीसरा परमादेश चौथा परिषद और पांचवा उत्प्रेषण
4. भाग 4:- राज्य के नीति निर्देशक तत्व(36-51) राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं
अनुच्छेद 37- राज्य के नीति निदशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे
अनुच्छेद 38- लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना
अनुच्छेद 39(A)- निशुल्क विधिक सहायता
अनुच्छेद 40- ग्राम पंचायत का गठन
अनुच्छेद 44- समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता
अनुच्छेद 47- पोषण का अधिकार
अनुच्छेद 50- कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन
अनुच्छेद 51- अंतर्राष्ट्रीय शांति या अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति
5. भाग 4(A):- मूल कर्तव्य (51A) 42वां संविधान संशोधन 1976 मैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया मूल संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे 11 वां मौलिक कर्तव्य 86 वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है
6. भाग 5:- संघ(52-151)
अनुच्छेद 52- भारत का 1 राष्ट्रपति होगा
Note- वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति पद पर भारत की पहली आदिवासी महिला गिरीश द्रौपदी मुरमू जी हैं
अनुच्छेद 53- राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 54- राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल
अनुच्छेद 55- निर्वाचन की विधि एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगी
अनुच्छेद 56- राष्ट्रपति का कार्यकाल
अनुच्छेद 57- राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता
अनुच्छेद 58- राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए योग्यता
अनुच्छद 59- राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 60- राष्ट्रपति द्वारा शपथ राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है वर्तमान समय (31-Aug-2022)में भारत के राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू का शपथ भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के द्वारा किया गया वर्तमान समय (31-Aug-2022)में भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित हैं
अनुच्छेद 61- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद 63- भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा
Note-
अनुच्छेद 72- राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति
अनुच्छेद 76- महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है जिसे अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है
Note- भारत के पहले महान्यायवादी सीतलवाड़ थे सबसे लंबा कार्यकाल महान्यायवादी का इन्हीं का था वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी गिरीश चंद्र मुरमू जी हैं
भारत में महान्यायवादी का पद राष्ट्रपति के प्रसाद स्वरूप होता है भारत का महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा वकील होता है जो जॉइंट सेटिंग में भाग तो लेता है पर मतदान नहीं कर सकता है
अनुच्छेद 79- इस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है संसद में लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं
अनुच्छेद 80- यह भारत की राज्यसभा से संबंधित है
अनुच्छेद 81- यह भारत की लोकसभा से संबंधित है
अनुच्छेद 108- यह जॉइंट सेटिंग या संयुक्त बैठक से संबंधित है जिसमें अटॉर्नी जनरल भाग तो ले सकता है परंतु अपना मतदान नहीं कर सकता
Note- संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है तथा इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है
भारत में अब तक कुल तीन बार जॉइंट सेटिंग या संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है
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